ज्ञानवापी मामला - मुस्लिम पक्ष की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में आदेश दिया। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां शृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी। अब अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है।
राखी सिंह और वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी और बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा-अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की थी।
याचिका के आदेश पर मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इसी बीच, मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के आग्रह वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की पोषणीयता यानि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं पर सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत में वाद ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।